कुपवाड़ा प्रशासन ने दो महीने के लिए वीपीएन सेवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाई

 

कुपवाड़ा, 29 दिसंबर (हि.स.)। कुपवाड़ा जिला प्रशासन ने सोमवार को सार्वजनिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए पूरे जिले में दो महीने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सेवाओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

कुपवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट श्रीकांत बालासाहेब सुसे द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार यह निर्णय कुपवाड़ा और हंदवाडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त सूचनाओं के बाद लिया गया जिसमें जिले में बड़ी संख्या में संदिग्ध इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा वीपीएन के उपयोग में वृद्धि की सूचना दी गई थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि वीपीएन सेवाओं का दुरुपयोग गैरकानूनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है जिसमें अशांति फैलाना, भ्रामक या भड़काऊ सामग्री का प्रसार करना और सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक गतिविधियों का समन्वय करना शामिल है।

आपातकालीन स्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कुपवाड़ा जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी प्रकार की वीपीएन सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है, सिवाय उन सेवाओं के जिन्हें सरकार द्वारा एक विशिष्ट आधिकारिक आदेश के माध्यम से स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है।

आदेश में आगे स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध जिले के भीतर संचालित सभी व्यक्तियों, संस्थानों, साइबर कैफे और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होगा। आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुपवाड़ा और हंदवाडा को निर्देश दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता