ख़ुशीपोरा भूमि धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
श्रीनगर, 01 जून (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर की अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कई खरीदारों को एक ही जमीन की धोखाधड़ी से बिक्री से जुड़े मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है।
जांच से पता चला कि श्रीनगर के खुशीपोरा अबनशाह निवासी मेहराज-उद-दीन खांडे और शब्बीर अहमद खांडे ने तत्कालीन पटवारी के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। इस पटवारी का अब निधन हो चुका है। इन लोगों ने एक ही भूमि के टुकड़े को अलग-अलग खरीदारों को बेचने के राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी की। जांच में पता चला कि जाली और छेड़छाड़ किए गए राजस्व दस्तावेज का इस्तेमाल लेनदेन को वैधता देने और धोखाधड़ी को छिपाने के लिए किया गया था। जांच के दौरान इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए, जिसके बाद न्यायिक निर्धारण के लिए सक्षम अदालत के समक्ष धारा 420, 468, 167 और 120-बी आरपीसी के तहत एफआईआर संख्या 03/2024 में आरोप पत्र दायर किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता