जम्मू-कश्मीर में 25 साल पुराने व्यावसायिक और यात्री वाहनों के संचालन पर रोक

 

जम्मू,, 17 सितंबर (हि.स.)।

जम्मू-कश्मीर में पुराने व्यावसायिक और यात्री वाहनों के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने नए प्रावधान लागू किए हैं। परिवहन आयुक्त विशेष पाल महाजन की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में पंजीकृत या संचालित सभी व्यावसायिक एवं यात्री परिवहन वाहन पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से 25 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अपनी अनुमत परिचालन अवधि पूरी कर चुके माने जाएंगे।

25 वर्ष पूरे कर चुके ऐसे वाहनों को सार्वजनिक सड़कों पर यात्रियों या सामान के परिवहन के लिए चलाने की अनुमति नहीं होगी।

15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लेकिन 25 वर्ष से कम पुराने यात्री वाहनों के लिए प्रत्येक छह महीने में फिटनेस टेस्ट अनिवार्य किया गया है। फिटनेस टेस्ट पास किए बिना ऐसे वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र जारी या नवीनीकृत नहीं किया जाएगा और प्रमाणपत्र की वैधता एक बार में अधिकतम छह महीने होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता