निजी स्कूलों की समस्याओं को लेकर जेके प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने प्रधान सचिव से की मुलाकात

 

जम्मू, 02 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने निजी स्कूलों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राम निवास शर्मा से जम्मू में मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक हांडा तथा कोषाध्यक्ष संजीव लूथरा शामिल थे। बैठक के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि मान्यता और संबद्धता (रिकॉग्निशन/अफिलिएशन) के लिए जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबोस) और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विकसित संयुक्त ऑनलाइन पोर्टल पिछले चार माह से उपलब्ध नहीं है जिससे निजी स्कूलों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि जेकेबोस ने 30 जून 2026 तक निरीक्षण शुल्क और विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा करने की समयसीमा निर्धारित की थी। जबकि संबंधित विभाग समय पर एनओसी जारी नहीं कर पाए ऐसे में 30 जून के बाद निजी स्कूलों से विलंब शुल्क वसूलना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने यह भी मांग उठाई कि स्कूल शिक्षा विभाग की सभी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए तथा विभिन्न विभागों से मिलने वाले एनओसी को जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट (पीएसजीए) के दायरे में लाकर समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराई जाए ताकि छोटे निजी स्कूल संचालकों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके।

प्रधान सचिव राम निवास शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग बेहतर आधारभूत सुविधाओं वाले निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता देने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ईज ऑफ वर्क पहल शुरू की गई है जिसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के संज्ञान में भी लाया गया है।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय के लिए प्रस्ताव शिक्षा मंत्री सकीना मसूद इत्तू के पास विचाराधीन है और अगले कुछ दिनों में नई एवं सरल मान्यता प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

प्रधान सचिव ने यह भी आश्वासन दिया कि मान्यता अवधि के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की वैधता भी उसी अवधि तक प्रभावी रहेगी। साथ ही उन्होंने जेकेबोस को निजी स्कूलों के हित में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके बाद अब बिना विलंब शुल्क के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है जिससे निजी स्कूलों को बड़ी राहत मिलेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा