जम्मू पुलिस का ड्रग नेटवर्क पर अभियान जारी; चंडीगढ़ में 31 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त

 


जम्मू, 21 मई (हि.स.)। नशीली दवाओं के खतरे और नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में जम्मू पुलिस ने नशीले पदार्थों के अपराधियों के खिलाफ अपने निरंतर अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस स्टेशन बहू फोर्ट में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/22/25/27ए/29 और बीएनएस की धारा 111 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 295/2025 की जांच के दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से जुड़ी एक और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान कर उसे जब्त कर लिया गया है।

चंडीगढ़ के सेक्टर 26, बापू धाम कॉलोनी स्थित मकान संख्या 711/6 जिसकी कीमत लगभग 31 लाख रुपये है, आरोपी सूरज कुमार पुत्र गुरदेव, निवासी राजीव नगर, नरवाल, जम्मू की है। अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से प्राप्त अवैध आय से संबंध स्थापित होने के बाद इस संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत जब्त कर लिया गया है।

अधिकारी के अनुसार यह कार्रवाई मादक पदार्थों के तस्करों के वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करने और मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों की पहचान, कुर्की और उन्हें कानून के दायरे में लाने के लिए जम्मू पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस घटनाक्रम के साथ चंडीगढ़ में अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित एक और संपत्ति को जब्त कर लिया गया है जो यह कड़ा संदेश देता है कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों को न केवल आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ेगा बल्कि उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी।

जम्मू पुलिस मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने के अपने अटूट संकल्प को दोहराती है और जनता से मादक पदार्थों की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित किसी भी जानकारी को साझा करके कानून प्रवर्तन एजेंसियों का समर्थन जारी रखने की अपील करती है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह