जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उधमपुर में ड्रग तस्कर की 1.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
जम्मू, 22 दिसंबर(हि.स.)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को कहा कि उसने उधमपुर जिले में एक अंतर-जिला ड्रग तस्कर की 1.20 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है।
पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि उधमपुर पुलिस ने पुलिस स्टेशन रेहम्बल में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 21 और 22 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 117/2025 के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (एफ) के तहत लगभग 1.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति मोहम्मद के बेटे वाहिद मकबूल मीर की है। मकबूल मीर बांदीपुरा जिले के सुंबल के शिल्वेट इलाके का रहने वाला है। कुर्क की गई संपत्तियों में बांदीपोरा जिले के शिल्वेट, सुंबल में सर्वे नंबर 344 (अबादी देह) के अंतर्गत आने वाली आठ मरला भूमि पर बना एक दो मंजिला आवासीय घर शामिल है। दो टिपर वाहनों जेके-19-1061 और जेके-01एन-7343 को भी जब्त कर लिया गया है।
पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान विस्तृत वित्तीय जांच और बैकवर्ड लिंकेज विश्लेषण से पता चला कि आरोपितों ने नशीले पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न आय के माध्यम से संपत्तियां हासिल की थीं। बयान में कहा गया कि इन निष्कर्षों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने आज कुर्की आदेश पारित किया और एनडीपीएस अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है। पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई के साथ चालू वर्ष के लिए उधमपुर पुलिस की एनडीपीएस संपत्ति कुर्की की संख्या 18.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल ड्रग तस्करों ड्रग तस्करों और हवाला लेनदेन और अन्य गैरकानूनी वित्तीय गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश भर में आक्रामक अभियान चला रहे हैं। इस तरह की कार्रवाइयों में कड़े कानूनों के तहत आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लेना और इन अवैध गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न धन से बनाई गई संपत्तियों की कुर्की शामिल है। पुलिस का मानना है कि नशीली दवाओं की तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी और हवाला रैकेट से प्राप्त आय का उपयोग अंतत जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बनाए रखने के लिए किया जाता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता