सरकार ने जम्मू और कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए 21 दिन की समय सीमा तय की
श्रीनगर, 09 अक्टूबर (हि.स.)।
उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए 21 दिन की समय सीमा तय की है।
यह कदम देरी को कम करने और अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे जम्मू और कश्मीर में त्वरित, नपारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि सरकार ने जम्मू और कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए 21 दिन की समय सीमा अधिसूचित की है। इसमें कहा गया है कि समय सीमा में राजस्व, वन, जल शक्ति, विद्युत विकास, आरएंडबी और स्थानीय विकास प्राधिकरणों जैसे विभागों से भवन निर्माण की अनुमतियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवश्यक अनुमोदन शामिल हैं।
इसमें आगे कहा गया है कि यह कदम प्रशासनिक अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करके, देरी को कम करके, जवाबदेही सुनिश्चित करके और जम्मू और कश्मीर भर में जीवन को सुगम बनाकर नागरिकों को लाभ पहुंचाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह