जम्मू-कश्मीर सरकार ने कार्य अनुबंधों के लिए बिल जमा करने संबंधी परिपत्र किया जारी

 

जम्मू, 07 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक परिपत्र जारी कर सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को निर्देश दिया है कि वे कार्य अनुबंधों के भुगतान की प्रक्रिया करते समय नियमों का सख्ती से पालन करें और कार्यों के निष्पादन के दौरान खरीदी गई सामग्रियों के लिए बिलों की विधिवत जमा करना सुनिश्चित करें।

जम्मू-कश्मीर के वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कई मामलों में ठेकेदार कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद बिल ऑफ क्वांटिटीज (बीओक्यू) में उल्लिखित दायरे और विशिष्टताओं से मेल न खाने वाले तरीकों से या उचित दस्तावेज़ीकरण के बिना करते हैं जिससे वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है और सरकार के राजस्व का नुकसान हो सकता है। पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए डीडीओ को बिलों की प्रक्रिया करते समय वैध कर चालान और संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने, यह सत्यापित करने कि सामग्री और सेवाएं अनुमोदित अनुबंध विशिष्टताओं से मेल खाती हैं और जीएसटी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है जिसमें जीएसटीआईएन, चालान संख्या, तिथि, माल या सेवाओं का विवरण, कर योग्य मूल्य और कर राशि का उचित उल्लेख शामिल है।

परिपत्र में आगे कहा गया है कि लेखापरीक्षा और सत्यापन के उद्देश्य से ठेकेदार के बिल के साथ चालानों की सत्यापित प्रतियां रिकॉर्ड में रखी जानी चाहिए और जब तक इन आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं किया जाता तब तक कोई भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता