जम्मू-कश्मीर सरकार ने शिक्षकों को वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए एक स्नातकोत्तर डिग्री चुनने की अनुमति दी
जम्मू, 09 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें कहा गया है कि एक से अधिक स्नातकोत्तर (पीजी) योग्यता रखने वाले शिक्षकों को वरिष्ठता और पदोन्नति के निर्धारण के लिए केवल एक विषय चुनने की अनुमति होगी। विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार पात्र शिक्षकों को 30 दिनों के भीतर एक बार अपना विकल्प चुनना होगा जिसमें वे उस पीजी विषय का उल्लेख करेंगे जिसके लिए वे सेवा लाभों के लिए विचार किए जाना चाहते हैं। चुना गया विकल्प अंतिम होगा और वरिष्ठता और पदोन्नति से संबंधित सभी भविष्य के मामलों पर लागू होगा।
विभाग ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य एकरूपता, पारदर्शिता और प्रभावी कैडर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। जम्मू और कश्मीर में स्कूल शिक्षा निदेशकों को ऐसे मामलों की पहचान करने, शिक्षकों से निर्धारित विकल्प प्राप्त करने और तदनुसार संबंधित वरिष्ठता अभिलेखों को अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। विकल्प को अंतिम रूप देने के बाद किसी शिक्षक द्वारा प्राप्त किसी भी अतिरिक्त पीजी योग्यता को वरिष्ठता या पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई शिक्षक निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो विभाग सेवा नियमों के अनुसार विषय का निर्णय करेगा और बाद में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग ने नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता