पुलिस की सीआईके ने प्रतिबंधित हिज़्ब चीफ और तीन अन्य के खिलाफ उद्घोषणा आदेश लागू किए
श्रीनगर, 12 जून (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (Siaaik) ने शुक्रवार को प्रतिबंधित हिज़्बुल मुजाहिदीन चीफ मोहम्मद यूसुफ शाह और गिरफ्तारी से बच रहे तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश लागू किए। ये आरोपी 1996 में दर्ज एक मामले में वांछित थे।
सीआईके ने एक बयान में कहा कि ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस)-2023 की धारा 84 के तहत लागू किए गए। यह कार्रवाई श्रीनगर की टाडा/पोटा (एनआईए एक्ट के तहत नियुक्त विशेष जज) की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अदालत के निर्देशों के बाद की गई, जोसीआईके पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर 05/1996 से संबंधित थी।
जिन आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश लागू किए गए उनमें सोइबुग, बडगाम का निवासी और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का प्रमुख घोषित आतंकवादी मोहम्मद यूसुफ शाह, अनंतनाग के लिवर श्रीगुफवारा का निवासी, घोषित आतंकवादी और हिज़्बुल मुजाहिदीन कमांडर गुलाम नबी खान, मलंगम, बांदीपोरा का शेर मोहम्मद और नासिर यूसुफ कादरी शामिल हैं।
जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी गिरफ्तारी से बच रहे थे और जानबूझकर कानूनी कार्यवाही से दूर रह रहे थे। इसके बाद अदालत ने उद्घोषणा की कार्यवाही शुरू की और आरोपियों को 14 जुलाई को सुबह 10:00 बजे अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अदालत के आदेशों का पालन करते हुए सीआईके की टीम ने आज सभी कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए आरोपियों के खिलाफ जारी उद्घोषणा आदेश को लागू किया। उन्होंने संबंधित इलाकों में प्रमुख जगहों और आरोपियों के घरों के मुख्य दरवाजों पर भी यह आदेश चस्पा किया।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह