श्रीनगर पुलिस ने दो ड्रग तस्करों की 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की
श्रीनगर, 7 मई (हि.स.)। श्रीनगर पुलिस ने गुरुवार को श्रीनगर के चनापोरा और क़मरवाड़ी इलाकों में कुख्यात दो ड्रग तस्करों की 2 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की है।
पहली कार्रवाई में चनापोरा पुलिस स्टेशन ने बुदशाहनगर चनापोरा निवासी हुजैफ शब्बीर डार के लगभग 1 करोड़ मूल्य के अटारी वाले दो मंजिला आवासीय घर को कुर्क कर लिया। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान यह स्थापित हुआ कि संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न अवैध आय के माध्यम से अर्जित की गई थी। इसके बाद संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कुर्क कर लिया गया। कुर्की आदेश के अनुसार अगले आदेश तक संपत्ति को बेचने पट्टे पर देने स्थानांतरित करने या इसमें कोई भी तीसरे पक्ष का हित बनाने से रोक दिया गया है।
एक अन्य बड़ी कार्रवाई में पुलिस पोस्ट क़मरवारी ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68 (एफ) (1) के तहत बरथाना क़मरवारी निवासी मोहम्मद यूसुफ बाबा के बेटे कुख्यात ड्रग तस्कर बासित अहमद बाबा उर्फ ऐकन के दो मंजिला आवासीय घर को कुर्क कर लिया। उक्त संपत्ति उनके पिता मोहम्मद यूसुफ बाबा पुत्र गुलाम अहमद बाबा के नाम पर दर्ज है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को लक्षित करके ड्रग तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने के श्रीनगर पुलिस के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।
श्रीनगर पुलिस ने अपराधियों के साथ-साथ अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से उत्पन्न संपत्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी के खतरे को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पुलिस ने आम जनता से भी सुरक्षित और नशा मुक्त समाज बनाने में मदद करने के लिए नशीली दवाओं की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित जानकारी साझा करने और सहयोग करने की अपील की।
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता