जम्मू-कश्मीर सरकार ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया आदेश

 


श्रीनगर, 5 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में खनिजों के अवैध निष्कर्षण और परिवहन के खिलाफ सख्त प्रवर्तन उपायों का निर्देश दिया है।

निदेशक भूविज्ञान और खनन एस.पी. रुकवाल द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार सभी जिला खनिज अधिकारियों और नामित समितियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि पर्यावरणीय मंजूरी शर्तों या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए छोटे खनिजों के निष्कर्षण के लिए हाइड्रोलिक उत्खनन (पोकलेन) सहित कोई भी भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी तैनात नहीं की जाती है। परिपत्र में आगे कहा गया है कि खनिजों के अवैध निष्कर्षण या परिवहन में शामिल पाए जाने वाली किसी भी भारी मशीनरी, वाहन या उपकरण को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और अन्य लागू नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।

अधिकारियों को अपने संबंधित संयुक्त निदेशकों को दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है जो रिपोर्ट को समेकित करेंगे और सक्षम अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए निदेशालय को भेज देंगे। आदेश में कहा गया है कि प्रवर्तन या रिपोर्टिंग में कोई भी चूक सख्त प्रशासनिक कार्रवाई को आमंत्रित करेगी। 27 फरवरी, 2026 को आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों के बाद जारी किया गया परिपत्र तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और इसका अक्षरश पालन किया जाना चाहिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता