जम्मू-कश्मीर एसीबी ने बडगाम में अवैध पेट्रोल पंप निर्माण मामले में एफआईआर की दर्ज

 

बडगाम, 4 नवंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बडगाम के अरिगाम गाँव के निवासियों से प्राप्त शिकायत के आधार पर किए गए सत्यापन के बाद एसीबी श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 21/2025 के तहत मामला दर्ज किया।

सत्यापन से पता चला कि अली मोहम्मद खान पुत्र सोनाउल्लाह खान निवासी अरिगाम बडगाम ने जून 2020 में हेरफेर और भ्रामक तथ्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस के आधार पर अरिगाम में कहचराय भूमि पर एक पेट्रोल पंप का निर्माण किया था।

जांच से पता चला कि 2018 के दौरान तत्कालीन पटवारी अरिगाम, नायब तहसीलदार अरिगाम और तहसीलदार खानसाहब द्वारा सर्वेक्षण संख्या 531 और 533 मिन के तहत मालिकाना भूमि के लिए एनओसी जारी किए गए थे। हालांकि इन अधिकारियों ने जानबूझकर यह दर्ज करना छोड़ दिया कि उक्त भूमि तक पहुंच केवल राज्य/कचराए भूमि (सर्वेक्षण संख्या 535) के माध्यम से थी और यह उल्लेख करने में विफल रहे कि भूमि अतिक्रमण की संभावना वाली कचराए भूमि मुख्य सड़क से अलग थी।

इसके अलावा यह सामने आया कि संबंधित पटवारी ने खाका दस्ती तैयार करते समय सर्वेक्षण संख्या 532 (शमिलात भूमि) के अस्तित्व को छिपाया जिससे साइट की तथ्यात्मक स्थिति गलत तरीके से प्रस्तुत हुई। मार्च 2018 में एडीसी बडगाम द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के बावजूद फील्ड स्टाफ ने गलत रिपोर्ट दी कि साइट ईंधन के परिवहन और भंडारण के लिए संभव थी। इन भ्रामक एनओसी और रिपोर्टों के आधार पर तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने सर्वेक्षण संख्या 531 और 533 पर लाभार्थी के पक्ष में एक पेट्रोल पंप लाइसेंस (संख्या डीसीबी/2020/10 दिनांक 22.05.2020) जारी किया, तत्कालीन एसडीएम खानसाहब ने भी स्वतंत्र स्थल सत्यापन या अभिलेखों की जाँच किए बिना ही रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी।

इस प्रकार संबंधित राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके और लाभार्थी के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर राज्य की भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया और उक्त व्यक्ति को अनुचित आर्थिक लाभ पहुँचाया।

तदनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत आरोपी लोक सेवकों और लाभार्थियों के विरुद्ध अपराध स्थापित किए गए हैं। परिणामस्वरूप पुलिस स्टेशन एसीबी श्रीनगर में एफआईआर संख्या 21/2025 दर्ज की गई है। मामले की आगे की जाँच शुरू कर दी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता