कुख्यात मादक पदार्थों के तस्कर की लगभग 1.20 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त
श्रीनगर, 05 मई (हि.स.)। मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने मंगलवार को कुख्यात मादक पदार्थों के तस्कर की लगभग 1.20 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त कर ली। यह कार्रवाई 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत चल रहे 100 दिवसीय अभियान का हिस्सा है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए नौहट्टा पुलिस स्टेशन ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 61/2019 के संबंध में संपत्ति जब्त की।
जब्त की गई संपत्तियों में पूरी तरह से नवीनीकृत तीन मंजिला आवासीय मकान, तीन शौचालयों से सुसज्जित एक अलग एक मंजिला कंक्रीट का रसोईघर और 9 मरला जमीन शामिल है। यह संपत्ति श्रीनगर के हावल जिले के शेख मोहल्ला, कानी देवर निवासी हबीबुल्लाह शेख के पुत्र निसार अहमद शेख की है।
पुलिस जांच में पता चला कि उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से अर्जित की गई थी। विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए संपत्तियों को अवैध रूप से अर्जित घोषित किया गया है और एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। यह निर्णायक कार्रवाई मादक पदार्थों के नेटवर्क के वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करने और समाज से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए श्रीनगर पुलिस की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
अधिकारियों ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ अभियान तेज करने के अपने संकल्प को दोहराया है और जनता से मादक पदार्थों के दुरुपयोग या तस्करी से संबंधित किसी भी जानकारी को साझा करके सहयोग करने का आग्रह किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता