1.10 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त-कठुआ पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार

 


कठुआ, 09 जून (हि.स.)। कठुआ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलावर क्षेत्र में एक कुख्यात नशा तस्कर की लगभग 1.10 करोड़ मूल्य की अचल संपत्ति को जब्त (अटैच) किया है।

यह संपत्ति दो मंजिला रिहायशी मकान है जो मोहम्मद आरिफ पुत्र मशहूर अली निवासी तहसील रामकोट जिला कठुआ के नाम पर थी। पुलिस जांच में यह संपत्ति अवैध नशा कारोबार से अर्जित पाई गई। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा (आईपीएस) के निर्देशन में की गई।

जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने यह संपत्ति नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से बनाई थी। इसके चलते राजस्व विभाग की उपस्थिति में एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-ए, 68-ई तथा 68-एफ के तहत संपत्ति को विधिवत जब्त किया गया। गौरतलब है कि आरोपी मोहम्मद आरिफ के खिलाफ विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं जिनमें बिलावर, एएनटीएफ जम्मू, विजयपुर और नगरोटा थानों के केस शामिल हैं। इसके अलावा उसे वर्ष 2024 में पीआईटी-एनडीपीएस के तहत भी निरुद्ध किया जा चुका है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया