सुरक्षा चिंताओं को लेकर उधमपुर में सालमी ब्रिज पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा
उधमपुर, 22 मई (हि.स.)। जिला प्रशासन उधमपुर ने गंभीर सुरक्षा चिंताओं और संरचनात्मक अखंडता के लिए खतरे का हवाला देते हुए साल्मे ब्रिज एक्वाडक्ट पर ट्रकों, टिप्परों और डंपरों सहित भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उधमपुर डॉ. उमेश शान द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी एक आदेश के अनुसार कार्यकारी अभियंता, सिविल रखरखाव प्रभाग, पीडीसी उधमपुर की रिपोर्ट के बाद प्रतिबंध लागू किया गया है।
भारी भार उठाने के लिए संरचना को असुरक्षित घोषित किए जाने के बावजूद भारी डंपर और ओवरलोड वाहन पुल के ऊपर से चल रहे हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ऐसे वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पुल को और नुकसान पहुंचा सकती है और मानव जीवन और सार्वजनिक संपत्ति के लिए आसन्न खतरा पैदा कर सकती है। आदेश में कहा गया है कि पिछले प्रतिबंध 2022 में पहले ही लगाए जा चुके थे जबकि सुरक्षा कारणों से 26 जनवरी से 28 जनवरी 2024 के बीच पुल पर वाहनों की आवाजाही भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई थी।
प्रशासन ने एसएसपी उधमपुर, एसएसपी ट्रैफिक राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उधमपुर जिला खनिज अधिकारी और संबंधित मजिस्ट्रेटों को आदेश का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगाl
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता