सरकार सेब के डिब्बों में इस्तेमाल होने वाले रसायन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की ओर अग्रसर, सुरक्षित पैकेजिंग के लिए 50% सब्सिडी की पेशकश

 


जम्मू, 04 फ़रवरी (हि.स.)।

जम्मू- कश्मीर सरकार ने बुधवार को कहा कि सेब के डिब्बों में इस्तेमाल होने वाला सोडियम सिलिकेट चिपकने वाला पदार्थ आमतौर पर उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष तीव्र विषाक्तता का खतरा पैदा नहीं करता है क्योंकि यह फल के सीधे संपर्क में नहीं आता है। विधानसभा में विधायक इरशाद रसूल कर के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि उत्पादन और संबद्ध विभागों के प्रभारी मंत्री ने नियामक स्थिति और पैकेजिंग सामग्री की निगरानी के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण दिया। सरकार ने कहा कि नालीदार कार्डबोर्ड के डिब्बों में चिपकने वाले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होने वाला सोडियम सिलिकेट सूखने के बाद कागज के रेशों में बंध जाता है।

उत्तर में कहा गया, यह फल के सीधे संपर्क में नहीं आता है; इसलिए यह आमतौर पर उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष तीव्र विषाक्तता का खतरा पैदा नहीं करता है। इसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों का हवाला दिया गया है जो विभिन्न खाद्य पदार्थों में निर्दिष्ट सीमा के भीतर सिलिकेट्स को एंटी-केकिंग एजेंट के रूप में उपयोग करने की अनुमति देते हैं और इन्हें अनुशंसित स्तरों पर सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है।

पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर सरकार ने कहा कि यह पदार्थ जैव-अपघटनीय है जिसका अर्ध-जीवनकाल बहुत कम है और इससे कम खतरा है।

हालांकि इसमें बताया गया कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का नालीदार फाइबरबोर्ड बक्सों के लिए विनिर्देश आईएस: 2771 सोडियम सिलिकेट या अन्य अत्यधिक क्षारीय चिपकने वाले पदार्थों के उपयोग की अनुमति नहीं देता है। जवाब में इस तरह की पैकेजिंग को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया गया जिसमें क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों और मंडी अधिकारियों को फल बाजारों और पैकिंग क्षेत्रों में सिलिकेट-उपचारित और निम्न-स्तरीय बक्सों की निगरानी करने के निर्देश शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि उत्पादकों, व्यापारियों और पैकेजिंग इकाइयों को गैर-मानक पैकेजिंग के जोखिमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सरकार खाद्य-ग्रेड लाइनिंग वाले 5-प्लाई नालीदार फाइबरबोर्ड बक्से, सुरक्षित लाइनिंग वाले लकड़ी के बक्से और जैव-अपघटनीय कुशनिंग सामग्री जैसे वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्रियों को बढ़ावा दे रही है। जवाब में आगे कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश की पूंजीगत व्यय योजना 'ग्रेडिंग और पैकेजिंग सहायता योजना' के तहत, उत्पादक अनुमोदित 5-प्लाई नालीदार बक्सों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता