पूर्व पटवारी गुलाम कादिर भट भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार, एक वर्ष की सजा

 


जम्मू, 13 अप्रैल (हि.स.)। एंटी करप्शन कोर्ट श्रीनगर के विशेष न्यायाधीश तस्लीम आरिफ ने सोमवार को वर्ष 2007 के एक भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पटवारी गुलाम कादिर भट को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई।

यह मामला एफआईआर संख्या 20/2007 के तहत पुलिस स्टेशन वीओके (अब एसीबी) श्रीनगर में दर्ज किया गया था। आरोप था कि तत्कालीन पटवारी हल्का खुशिपोरा जैनकोट गुलाम कादिर भट ने एक म्यूटेशन लागू करने के बदले शिकायतकर्ता से ₹3,000 की रिश्वत मांगी और स्वीकार की थी। जांच के दौरान एसीबी श्रीनगर द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध पाए गए। वर्ष 2008 में अदालत में चालान पेश किया गया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले की पैरवी एसीबी श्रीनगर की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी वजाहत जमील ने की।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया