नीट (यू जी)-2026 की पुनर्परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए बारामूला जिले के 11 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू
बारामूला, 20 जून (हि.स.)।बारामूला के जिला मजिस्ट्रेट ने 21 जून को होने वाली नीट (यू जी)-2026 की पुनर्परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए जिले के 11 परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।
बारामूला के जिला मजिस्ट्रेट सैयद फखरुद्दीन हामिद द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सुबह 10:00 बजे से परीक्षा समाप्त होने तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) 21 जून को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक नीट (यूजी)-2026 की पुनर्परीक्षा आयोजित करेगी जिसमें दिव्यांग/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त घंटा आवंटित किया गया है।
आदेश के अनुसार केवल वैध प्रवेश पत्र और पहचान पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा अधीक्षकों, निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों, तलाशी पर्यवेक्षकों, वीडियोग्राफरों और अन्य अधिकृत कर्मियों सहित परीक्षा कर्मचारियों को उनके फोटो पहचान पत्र के सत्यापन और जहां लागू हो वहां बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी है। उम्मीदवारों को मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैलकुलेटर, किताबें, नोट्स या कोई भी ऐसी सामग्री ले जाने की मनाही है जिससे अनुचित साधनों का उपयोग किया जा सके।
आदेश में परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी रोक लगाई गई है और परीक्षा के दिन दोपहर 12:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि ये प्रतिबंध बाहरी हस्तक्षेप को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए हैं कि परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी बाधा के आयोजित की जाए। हालांकि ये प्रतिबंध कानून प्रवर्तन एजेंसियों, मजिस्ट्रेटों और परीक्षा के संचालन से आधिकारिक रूप से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता