ईओडब्ल्यू कश्मीर ने कश्मीर घाटी में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और नकली कृषि उत्पादों के वितरण में संलिप्तता के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र किया दाखिल

 

श्रीनगर, 25 जून (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर की अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने कश्मीर घाटी में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और नकली कृषि उत्पादों के वितरण में संलिप्तता के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार सोपोर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एफआईआर संख्या 33/2018 के तहत रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 420 और 120-बी तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

आरोपियों की पहचान शाहबाज अहमद भट पुत्र मोहम्मद सुल्तान भट निवासी गोरिपोरा बोमै, सोपोर और कुरशीद अहमद मीर पुत्र अब्दुल खालिक मीर निवासी शादिमार्ग कलामपोरा, पुलवामा जिले के रूप में हुई है।

यह मामला कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों में नकली ग्लो पोटाश कृषि उत्पादों के प्रचलन और बिक्री की शिकायत के आधार पर शुरू की गई जांच से जुड़ा है। जांच के दौरान आर्थिक अपराध शाखा को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरोपियों ने गलत तरीके से वित्तीय लाभ कमाने के इरादे से नकली कृषि उत्पादों के वितरण के लिए आपराधिक साजिश रची थी। उनके कृत्यों से बागवानों, बागवानी विशेषज्ञों और संबंधित कंपनी को नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि आरोप पत्र दाखिल होने के साथ ही जांच पूरी हो गई है और अब मामला न्यायिक कार्यवाही के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष जाएगा।

इस बीच आर्थिक अपराध शाखा ने जनता को आर्थिक धोखाधड़ी और नकली उत्पादों की बिक्री के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे ऐसी किसी भी घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू कश्मीर अपराध शाखा जम्मू-कश्मीर को दें।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता