ईओडब्ल्यू ने दुबई में 34.7 लाख रुपये के एक्सपोर्ट फ्रॉड केस में फरार दो लोगों के खिलाफ की चार्जशीट दाखिल
श्रीनगर, 06 दिसंबर (हि.स.)। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने श्रीनगर के सिटी जज की कोर्ट में दो आरोपियों के खिलाफ हाई-वैल्यू एक्सपोर्ट फ्रॉड केस में चार्जशीट फाइल की है। इन आरोपियों में कथित तौर पर आदतन अपराधी ज़ाहिद बशीर सोफी उर्फ शागू भी शामिल है।
जारी एक बयान में कहा गया है कि एफआईआर नंबर 31/2023 में सेक्शन 420 और 120-बी आरपरसीर के तहत चार्जशीट उनकी गैरहाजिरी में सेक्शन 512 सीआरपीसी के तहत जमा की गई है क्योंकि दोनों आरोपी अभी भी फरार हैं।
ईओडब्ल्यू के मुताबिक शागू और सह-आरोपी जावीद अहमद शाह ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को दुबई में मटन, चावल और दूसरे सामान से जुड़े एक एक्सपोर्ट बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया।
जांच में पता चला कि शिकायत करने वाले को महाबीर राइस मिल, महाबीर सॉल्वेंट, राइस मार्केट जीआई रोड करनाल के साथ एक नकली एग्रीमेंट साइन करने के लिए पंजाब ले जाया गया और बाद में इस वेंचर के बारे में झूठी साख बनाने के लिए दुबई ले जाया गया जिससे 34.74 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ जिसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया।
क्राइम ब्रांच ने कहा कि इस मामले में नकली डॉक्यूमेंट्स, मनगढ़ंत एग्रीमेंट और जानबूझकर लालच देना शामिल था जिससे सेक्शन 420 और 120-बी आरपीसी के तहत सज़ा के लायक अपराध साबित होते हैं।
इसमें यह भी कहा गया कि ज़ाहिद बशीर शागू और उसकी पत्नी का नाम पहले से ही धोखाधड़ी के पुराने मामलों एफआईआर नंबर 21/2022 और एफआईआर नंबर 13/2018 में है जो गैस एजेंसियां देने के बहाने पैसे ऐंठने से जुड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी के गिरफ्तारी से बचने के बाद वे चार्जशीट भी सेक्शन 512 सीआरपीसी के तहत फाइल की गई थीं।
एजेंसी ने कहा कि शागू का कई धोखाधड़ी के मामलों में बार-बार शामिल होना लगातार क्रिमिनल काम के पैटर्न को दिखाता है और उसका लगातार बचना एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। क्राइम ब्रांच ने लोगों से अपील की है कि फरार आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी शेयर करें और जानकारी देने वालों की जानकारी गोपनीय रखने का भरोसा दिया है।
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह