बीज व्यापारी से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में कृषि उप निदेशक और उसका दलाल गिरफ्तार

 

श्रीनगर, 01 अक्टूबर (हि.स.)। भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने श्रीनगर में एक बीज व्यापारी से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में कृषि उप निदेशक और उसके दलाल को गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि आरोपी लोक सेवक की पहचान कृषि कानून प्रवर्तन उप निदेशक नसीर अहमद खान के रूप में हुई है जबकि उसके दलाल की पहचान कमरवारी निवासी मोहम्मद ओवैस भट के रूप में हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि एसीबी श्रीनगर को एक लिखित शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि खान ने शिकायतकर्ता जो एक बीज व्यापारी है से अपनी दुकान पर पौधों के बीज बेचने की अनुमति देने के लिए 2 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायत के अनुसार बीज व्यापारी ने दबाव में आकर आरोपी को पहले ही 1 लाख रुपये दे दिए थे जबकि शेष 1 लाख रुपये 50,000 रुपये की दो किस्तों में देने पर सहमति बनी थी।

अधिकारियों ने बताया कि और रिश्वत देने से इनकार करते हुए शिकायतकर्ता ने एसीबी से संपर्क किया और आरोपी लोक सेवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। बाद में एसीबी द्वारा आरोपों की पुष्टि की गई और प्रथम दृष्टया यह साबित हुआ कि 2 लाख रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की गई थी।

डीजीपी नलिन प्रभात की पुष्टि के बाद एसीबी ने पुलिस स्टेशन एसीबी श्रीनगर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 7ए तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत एफआईआर संख्या 16/2026 दर्ज कर जांच शुरू की।

इसी के चलते एसीबी ने 30 सितंबर को आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। अधिकारियों ने बताया कि जाल बिछाने की कार्रवाई के दौरान खान और भट को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियों के पास से मौके पर ही 50,000 रुपये की रिश्वत बरामद की गई। खान और भट दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और चिकित्सा-कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उन्हें सुरक्षित हिरासत के लिए श्रीनगर के शहीद गंज पुलिस स्टेशन में रखा गया।

अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता