कश्मीर की विशेष अपराध शाखा ने 12 निवासियों से 16.78 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में चार्जशीट दाखिल की

 

श्रीनगर, 27 अक्टूबर (हि.स.)।कश्मीर की विशेष अपराध शाखा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के एक निवासी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है जिस पर कथित तौर पर उच्च रिटर्न का वादा करके कश्मीर के 12 निवासियों से 16.78 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

जारी एक बयान में प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर की विशेष अपराध शाखा (एससीडब्ल्यू) ने पुलिस स्टेशन कश्मीर में दर्ज एफआईआर संख्या 18/2022 के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।

यह चार्जशीट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के प्रताप विहार निवासी अर्जुन सिंह के पुत्र सुनील सिंह के खिलाफ दर्ज की गई है। अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 और अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 की धारा 5 और धारा 23 के तहत कथित अपराधों का आरोप है।

उन्होंने बताया कि यह मामला आबिद हुसैन जू और श्रीनगर के 11 अन्य निवासियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ जिन्होंने आरोप लगाया कि अभियुक्त ने उन्हें कम समय में पर्याप्त लाभ का वादा करके उनकी मेहनत की कमाई को ट्रोनिक्स पावर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, दिल्ली नामक एक विदेशी मुद्रा निवेश उद्यम में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था।

प्रवक्ता ने बताया कि अभियुक्त ने आकर्षक लाभ का आश्वासन देकर शिकायतकर्ताओं को लुभाया और बाद में उनके साथ धोखाधड़ी की जिसके कारण मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि शिकायतकर्ताओं ने बैंक चैनलों के माध्यम से अभियुक्त से जुड़े खातों में कुल 16,78,500 रुपये स्थानांतरित किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी स्पष्ट किया कि निवेश कार्यक्रम उसके साथ पंजीकृत नहीं था। जांच पूरी होने और सबूत इकट्ठा होने के बाद न्यायिक विचार-विमर्श और कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता