ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा दिलाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी

 

जम्मू,, 08 अक्टूबर (हि.स.)।

ऑस्ट्रेलिया में नौकरी और वर्क वीजा दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में जम्मू अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच पूरी करने के बाद जानीपुर निवासी भाई-बहन के खिलाफ जम्मू की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

अपराध शाखा के अनुसार, आरोपियों की पहचान पूनम शर्मा और आकाश शर्मा, दोनों निवासी जानीपुर, जम्मू के रूप में हुई है। यह कार्रवाई अपराध शाखा थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 08/2026 के तहत की गई है।

मामले की शुरुआत डिगियाना निवासी जसपाल सिंह की शिकायत से हुई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा दिलाने के लिए पूनम शर्मा को चेक के माध्यम से 2 लाख 30 हजार रुपये दिए थे। आरोप है कि अतिरिक्त रकम हासिल करने के उद्देश्य से उन्हें ऑस्ट्रेलिया की ड्रिलफिट एनर्जी क्वींसलैंड कंपनी के नाम से एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया गया।

पुलिस उपाधीक्षक विशाल शर्मा की अगुवाई में हुई जांच में सामने आया कि आरोपियों की संस्था फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन कंसल्टेंसी का पंजीकरण केवल 31 मार्च 2015 तक वैध था। इसके बाद संस्था कथित तौर पर बिना आवश्यक नवीनीकरण और वैध अनुमति के संचालित की जा रही थी।

अपराध शाखा के मुताबिक आकाश शर्मा संस्था का संचालक था जबकि उसकी बहन पूनम शर्मा एजेंट के रूप में काम करती थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि दोनों विदेश में रोजगार दिलाने के झूठे आश्वासन देकर बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाते थे। एजेंसी ने दोनों की इसी तरह की अन्य कथित गतिविधियों में संलिप्तता की बात भी कही है।

जांच पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ जम्मू की 13वें प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। अपराध शाखा ने लोगों से विदेश में नौकरी और वीजा दिलाने वाली संस्थाओं की वैधता जांचने तथा आर्थिक धोखाधड़ी की सूचना पुलिस को देने की अपील की है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता