सरथल देवी माता मंदिर के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री, कब्जे और सेवन पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

 


किश्तवाड़, 28 सितंबर (हि.स.)।जम्मू संभाग के किश्तवाड जिले में सोमवार को अधिकारियों ने जिले के सरथल क्षेत्र में स्थित श्री सरथल देवी माता मंदिर के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री, कब्जे और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

एक अधिकारी ने बताया कि किश्तवाड के जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध आदेश जारी किया है। उन्होंने मंदिर के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व और इसकी पवित्रता को बनाए रखने तथा क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने की आवश्यकता का हवाला दिया है।

अधिकारी ने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रतिबंध सभी प्रकार की शराब पर लागू होता है और शराब की दुकानों के मालिकों, विक्रेताओं, ढाबा मालिकों, होटल और रेस्तरां संचालकों, लाइसेंस धारकों और आम जनता पर बाध्यकारी है।

अधिकारी ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 28 सितंबर से दो महीने तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता, संशोधित नहीं किया जाता या बढ़ाया नहीं जाता।

किश्तवाड के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आबकारी अधिकारी और तहसीलदार को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के साथ-साथ कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता