1 लाख रुपये के रिश्वत कांड मामले में पूर्व तहसीलदार और निजी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
श्रीनगर, 31 जुलाई (हि.स.)। भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने अखरोट के पेड़ों की व्यावसायिक कटाई की अनुमति से जुड़े 1 लाख रुपये के रिश्वत कांड मामले में काजियाबाद क्रालगुंड के पूर्व तहसीलदार गुलाम रसूल भट और एक निजी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।
एसीबी द्वारा जारी एक बयान में प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने एफआईआर संख्या 04/2025 के तहत बारामूला स्थित भ्रष्टाचार विरोधी विशेष न्यायाधीश की अदालत में गुलाम रसूल भट तत्कालीन तहसीलदार काजियाबाद क्रालगुंड, जिला कुपवाड़ा और निजी व्यक्ति रफी अहमद लोन के खिलाफ 1 लाख रुपये की अवैध रिश्वतखोरी से संबंधित मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।
उन्होंने बताया कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अखरोट के पेड़ काटने की अनुमति जारी करने के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। आरोपों की पुष्टि होने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया और एसीबी बारामूला पुलिस स्टेशन द्वारा जांच शुरू की गई।
प्रवक्ता ने बताया कि 20 जून, 2025 को बिछाए गए जाल में आरोपी लोक सेवक को हंदवाड़ा के क्रालगुंड में रिश्वत की शेष राशि 50,000 रुपये मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। विधिवत रूप से रिश्वत की राशि बरामद की गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें बाद में न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद न्यायिक निर्णय के लिए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता