धोखाधड़ी और हेराफेरी मामले में आर एंड बी के एक कर्मचारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
श्रीनगर, 12 दिसंबर (हि.स.)। सरकारी रिकॉर्ड में धोखाधड़ी और हेराफेरी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए कश्मीर की विशेष अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) ने हंडवारा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में एफआईआर संख्या 07/2022 में आरोप पत्र दाखिल किया है।
कश्मीर की क्राइम ब्रांच ने एक बयान में कहा कि यह मामला लोक निर्माण विभाग (आर एंड बी) के एक कर्मचारी से संबंधित है जिसने कथित तौर पर अवैध नियमितीकरण प्राप्त करने के लिए अपनी जन्मतिथि में हेराफेरी की थी।
अधिकारियों के अनुसार दाखिल किए गए आरोप पत्र में धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजों के उपयोग और साक्ष्य नष्ट करने से संबंधित आरपीसी की धारा 420, 468, 471 और 201 लगाई गई हैं। यह मामला लोक निर्माण विभाग (आर एंड बी) के अवर सचिव द्वारा जारी एक पत्र से शुरू हुआ जिसमें हंडवारा के चोगल निवासी मोहम्मद अहसान लोन के पुत्र अब्दुल राशिद लोन की जन्मतिथि में संदिग्ध हेराफेरी की जांच का निर्देश दिया गया था। लोन को आर एंड बी डिवीजन में सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था।
प्रारंभिक जांच के दौरान कश्मीर क्राइम ब्रांच ने पाया कि आरोपी ने विभाग में अनुचित नियमितीकरण प्राप्त करने के लिए एक फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उसकी जन्मतिथि 01-04-1968 बताई गई थी। हालांकि आगे की जांच से पता चला कि स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार उसकी वास्तविक जन्मतिथि 04-04-1950 थी - जो 18 वर्षों का अंतर दर्शाती है। इन निष्कर्षों के बाद कश्मीर क्राइम ब्रांच ने औपचारिक मामला दर्ज किया और विस्तृत जांच शुरू की। जांच में यह स्थापित हुआ कि आरोपी ने आपराधिक साजिश में फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से अपने सेवा लाभों को बढ़ाया था। अधिकारियों ने कहा कि जांच में धोखाधड़ी, जालसाजी, साक्ष्य नष्ट करने और साजिश के प्रथम दृष्टया सबूत मिले हैं जिसके आधार पर न्यायिक निर्णय के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह