आय से अधिक संपत्ति मामले में तत्कालीन जिला खनिज अधिकारी पर एक ओर मामला दर्ज

 


कठुआ, 29 अगस्त (हि.स.)। आय से अधिक संपत्ति मामले के बाद जम्मू-कश्मीर एसीबी ने बोध राज जोकि तत्कालीन जिला खनिज अधिकारी कठुआ और अन्य के खिलाफ आपराधिक कदाचार का दूसरा मामला दर्ज किया है।

जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जिला खनिज अधिकारी कठुआ के कार्यालय में एक संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया। आरोप है कि कठुआ के तत्कालीन डीएमओ बोध राज ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके और कुछ निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर किया और स्टोन क्रशर मालिकों को बिना किसी कानूनी अनुमति के क्षेत्रों में अवैध खनन की अनुमति दी। यह भी आरोप लगाया गया था कि निजी व्यक्ति उनके कार्यालय में काम कर रहे थे, कार्यालय परिसर के भीतर भारी मात्रा में वसूली आदि में शामिल थे। संयुक्त औचक जांच के आधार पर तत्कालीन डीएमओ आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक कदाचार का मामला पाया गया था। कठुआ बोध राज और अन्य पर पीसी अधिनियम 1988 की धारा 7, 13(1)(ए) आर/डब्ल्यू धारा 13 (2) के तहत दंडनीय अपराध के तहत एक औपचारिक मामला एफआईआर 09/2024 एसीबी सेंट्रल में दर्ज किया गया था। जांच के दौरान जिला कठुआ के विभिन्न स्थानों पर स्थित व्यावसायिक परिसरों में तलाशी लेने के लिए विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक जम्मू की अदालत से वारंट प्राप्त किए गए थे। मामले की आगे की जांच जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया