जम्मू-कश्मीर में चार ब्रांड के घी पर कार्रवाई, 2,527 लीटर घी और 2.6 टन जमे हुए मांस की खेप जब्त

 

जम्मू, 31 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद द्वारा डेयरी मोहन, अपना डेयरी मिल्क, सही ताज और मिल्क बाइट ब्रांड के घी के नमूनों को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद बड़े पैमाने पर प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है। अनंतनाग के नामित खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रभावित बैचों के 1,250 लीटर घी (करीब 4.88 लाख रुपये मूल्य) को जब्त कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उसकी बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इसके अलावा जम्मू संभाग में खाद्य सुरक्षा टीमों ने संबंधित ब्रांडों के तीन अतिरिक्त नमूने लेकर एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने तक 1,277 लीटर घी (करीब 4.97 लाख रुपये मूल्य) भी जब्त कर लिया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 2,527 लीटर घी कार्रवाई के दायरे में आ चुका है। एक अन्य कार्रवाई में श्रीनगर की खाद्य सुरक्षा टीम ने मांस एवं मांस उत्पादों से जुड़े सात प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कावदरा के बुबगैर क्षेत्र स्थित एक प्रतिष्ठान से 2,600 किलोग्राम जमे हुए मांस (करीब 5.98 लाख रुपये मूल्य) को जब्त किया गया। जांच में पैकेट पर अंकित विवरण और वास्तविक सामग्री में अंतर पाए जाने के साथ-साथ मांस को अस्वच्छ परिस्थितियों में संग्रहित किया जाना सामने आया।

एफडीए ने संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की विभिन्न धाराओं के तहत श्रीनगर के अतिरिक्त उपायुक्त (निर्णायक अधिकारी) के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि प्रतिबंधित घी के बैचों की बिक्री या किसी भी संदिग्ध, मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य पदार्थ की जानकारी मिलने पर तुरंत एफडीए को सूचित करें।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा