एक व्यवसायी और दो सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल भूमि-धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दायर

 

श्रीनगर, 4 दिसंबर (हि.स.)। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक व्यवसायी और दो सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल भूमि-धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दायर किया है।

एक बयान में क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एफआईआर संख्या 79/2022 के मामले में धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी आरपीसी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक, श्रीनगर की अदालत के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। बयान में कहा गया है कि इन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है जिसमें हबीबुल्लाह भट व्यवसायी पुत्र मोहम्मद सुल्तान भट निवासी उमरहैर बुचपोरा; मोहम्मद रजब रेशी सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार पुत्र हाजी गुलाम अहमद रेशी निवासी ब्रेइन निशात; सैयद खुर्शीद अहमद उस समय के पटवारी पुत्र स्वर्गीय सैयद मोहम्मद अमीन निवासी वटलबाग लार गांदरबल शामिल हैं।

यह मामला एक लिखी हुई शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीनगर के ज़ूनीमार ईदगाह में खसरा नंबर 467 और 468 के तहत आने वाली 10 मरला ज़मीन का एक सेल डीड के बहाने आरोपी बेनिफिशियरी के पक्ष में फर्जी म्यूटेशन किया गया था। इसके अनुसार जांच का आदेश दिया गया और जांच के दौरान पता चला कि रजिस्ट्रेशन नंबर 1693, तारीख 08.09.2003 वाली ऐसी कोई सेल डीड संबंधित सब-रजिस्ट्रार ने कभी रजिस्टर नहीं की थी।

जांच में पता चला कि आरोपी हबीबुल्लाह भट ने उस समय के पटवारी सैयद खुर्शीद अहमद और नायब तहसीलदार मोहम्मद रजब रेशी के साथ मिलकर क्रिमिनल साज़िश में रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरफेर किया और एक ऐसी सेल डीड के आधार पर फर्जी म्यूटेशन एंट्री दर्ज की जो थी ही नहीं। बयान में कहा गया है कि अपराध करने में उनकी संलिप्तता पहली नज़र में साबित हो गई है और इसलिए चार्जशीट न्यायिक जांच के लिए जमा कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा और भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित करने के अपने वादे को दोहराती है।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह