उच्च न्यायालय के आदेश पर राजगढ़ में काटे गए 35 बिजली कनेक्शन 72 घंटे में बहाल
नाहन, 20 दिसंबर (हि.स.)। उच्च न्यायालय के ताजा आदेशों की अनुपालना करते हुए विद्युत विभाग ने राजगढ़ में पूर्व में काटे गए 35 बिजली कनेक्शनों की सप्लाई को पुनः बहाल कर दिया। ये कनेक्शन नवम्बर माह में उच्च न्यायालय के ही आदेशों पर काटे गए थे, जिन्हें अब न्यायालय के नए निर्देशों के बाद दोबारा जोड़ दिया गया है।
यहां काबिल जिक्र है कि विद्युत विभाग ने 20 नवम्बर को राजगढ़ क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की भूमि पर कथित रूप से अवैध रूप से निर्मित तीन भवनों में लगे कुल 35 बिजली मीटर उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत काट दिए थे। इस कार्रवाई को प्रभावित पक्ष ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 16 दिसम्बर को फैसला सुनाते हुए विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि वह 72 घंटों के भीतर सभी 35 बिजली कनेक्शनों को बहाल करे।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संबंधित भवनों पर अवैध कब्जे का मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है। ऐसे में अंतिम निर्णय आने तक प्रभावित लोगों को यह अंतरिम राहत दी जा रही है। उच्च न्यायालय के निर्देश मिलते ही विद्युत विभाग ने तत्परता दिखाते हुए सभी कटे हुए बिजली मीटर पुनः स्थापित कर दिए।
विद्युत विभाग के सहायक अभियंता अंकित वर्मा ने बताया कि पहले 35 बिजली कनेक्शन उच्च न्यायालय के आदेशों पर ही काटे गए थे और अब न्यायालय के हालिया आदेशों के अनुसार उन्हें पुनः बहाल कर दिया गया है। फिलहाल, अवैध कब्जे से संबंधित मामला सक्षम प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन है और उसके अंतिम निर्णय तक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई यह राहत प्रभावी रहेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर