प्रसूता की मौत के बाद महिला डॉक्टर निलंबित, आदेश जारी

 


शिमला, 10 अक्टूबर (हि.स.)। ऊना क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका शर्मा को निलंबित कर दिया है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि डॉक्टर प्रारंभिक जांच के लिए उपलब्ध नहीं थीं और उनके दोनों मोबाइल नंबर बंद थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। घटना की जांच के लिए गठित समिति को तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार ऊना जिले के अपर अर्नियाला निवासी 33 वर्षीय रीना देवी को प्रसव के लिए 7 अक्टूबर को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आदेश में बताया गया है कि 9 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। रीना देवी, राजीव कुमार की पत्नी थीं।

इस घटना की जांच के लिए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने 9 अक्टूबर को समिति गठित की थी। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास चौहान को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति को घटना की जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट देनी है।

स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया था कि डॉ. प्रियंका शर्मा ड्यूटी से अनुपस्थित थीं और प्रारंभिक जांच के लिए उपलब्ध नहीं थीं। उनके दोनों मोबाइल नंबर भी बंद थे। चिकित्सा अधीक्षक ने अस्पताल में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए डॉक्टर को निलंबित करने की सिफारिश की थी।

सरकार ने आदेश में कहा है कि घटना की गंभीरता और प्रारंभिक जांच के लिए डॉक्टर की अनुपलब्धता को देखते हुए उन्हें आगे की कार्रवाई लंबित रहने तक निलंबित करना आवश्यक समझा गया।

निलंबन अवधि में डॉ. प्रियंका शर्मा का मुख्यालय स्वास्थ्य सेवा निदेशालय शिमला रहेगा। उन्हें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा