शिमला जिले में वार्ड परिसीमन की सभी अधिसूचनाएं रद्द

 

शिमला, 30 दिसंबर (हि.स.)। शिमला जिले में वार्डों के परिसीमन को लेकर जारी की गई पूर्व की सभी अधिसूचनाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि यह फैसला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले देवेंद्र सिंह नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य में आए आदेशों के अनुरूप लिया गया है।

उपायुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिला प्रशासन की ओर से 17 मई 2025 और 31 मई 2025 को जिला शिमला के वार्डों के परिसीमन से संबंधित जो अधिसूचनाएं जारी की गई थीं, उन्हें अब निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही विकासखंड चौपाल से जुड़े तीन जिला परिषद वार्डों के परिसीमन को लेकर 16 सितंबर 2025 को जारी की गई अंतिम अधिसूचना भी रद्द कर दी गई है। यह अधिसूचना उच्च न्यायालय द्वारा 25 अगस्त 2025 को पारित आदेश के तहत जारी की गई थी।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन करते हुए अब जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) अधिनियम के असंशोधित नियम 9(2) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि पहले जारी किए गए परिसीमन को मान्य नहीं माना जाएगा और पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा।

प्रशासन का कहना है कि नए परिसीमन में जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और कानूनी प्रावधानों का ध्यान रखते हुए वार्डों की सीमाएं तय की जाएंगी, ताकि पंचायत और जिला परिषद स्तर पर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए जा सकें।

वार्ड परिसीमन को लेकर लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, खासकर चौपाल क्षेत्र में। अब सभी अधिसूचनाओं के रद्द होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जिला शिमला में पंचायत और जिला परिषद स्तर पर चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया दोबारा पूरी की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशों और कानून के अनुसार ही की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा