ऊना में खाद्य सामग्री के 13 सैंपल फेल, डीसी बोले खाद्य सुरक्षा के मामलों में बरतें कड़ाई
ऊना, 18 सितंबर (हि.स.)। उपायुक्त जतिन लाल ने जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों का प्रभावी एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खाद्य पदार्थों के अधिक से अधिक नमूने लेने तथा खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।
उपायुक्त शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अब तक की गई प्रवर्तन गतिविधियों की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण एवं सैंपलिंग को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में 498 फूड लाइसेंस ऑपरेटर सक्रिय हैं, जबकि 5,402 फूड बिजनेस ऑपरेटर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के तहत पंजीकृत हैं।
जनवरी से सितंबर 2026 तक जिले में 187 नए खाद्य लाइसेंस जारी किए गए, जिनसे 1 लाख 72 हजार रुपये शुल्क प्राप्त हुआ। इसी अवधि में 1,432 खाद्य व्यवसाय संचालकों का पंजीकरण किया गया, जिससे 8 लाख 67 हजार 100 रुपये पंजीकरण शुल्क के रूप में एकत्रित हुआ। खाद्य व्यवसाय संचालकों की सुविधा के लिए लाइसेंस एवं पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ताकि वे आसानी से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकें।
वर्ष 2026 में अब तक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जिले में 101 खाद्य नमूने एकत्रित किए गए हैं, जिनमें से 76 नमूनों का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा चुका है। परीक्षण में 13 नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इनमें एक नमूना असुरक्षित, 9 नमूने गलत ब्रांडिंग तथा 3 नमूने अवमानक पाए गए, जबकि 63 नमूने निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए गए। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से संबंधित 19 मामलों में कुल 2 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकास कौंडल