हिमाचल में 908 टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति पर नई शर्त, कोर्ट के मामलों और एफआईआर के नतीजे का रहेगा असर
शिमला, 22 अक्टूबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षु आधार पर नियुक्त किए गए 908 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) की नियुक्ति को लेकर शिक्षा निदेशालय ने नई शर्त जोड़ी है। अब इन शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित शिक्षक के मामले में न्यायालय में लंबित मुकदमे, न्यायालय के फैसले या प्राथमिकी (एफआईआर) के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर पहले जारी किए गए नियुक्ति आदेशों में संशोधन किया है।
निदेशालय के आदेश के अनुसार टीजीटी कला, नॉन मेडिकल और मेडिकल संकाय में क्रमशः 409, 333 और 166 उम्मीदवारों को प्रशिक्षु आधार पर नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के सचिव की सिफारिश के आधार पर पहले नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। अब इन आदेशों में नई शर्त शामिल की गई है, जिसके अनुसार संबंधित शिक्षक की नियुक्ति उसके मामले में न्यायालय में लंबित या निर्णीत मुकदमे अथवा प्राथमिकी के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी।
शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को संशोधित आदेश की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस शर्त के तहत संबंधित शिक्षकों के मामलों में कानूनी कार्यवाही का अंतिम परिणाम उनकी नियुक्ति पर प्रभाव डाल सकता है।
हालांकि, आदेश में सभी 908 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने या नियुक्तियों पर रोक लगाने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा