हिमाचल में पेंशन बकाया भुगतान को लेकर सरकार ने किया बदलाव, अधिकतम पेंशन की सीमा बढ़ी

 


शिमला, 22 अगस्त (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने अधिकतम पेंशन और अधिकतम पारिवारिक पेंशन की सीमा बढ़ा दी है। वित्त विभाग ने 21 अगस्त को जारी आदेश में यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

नए आदेश के अनुसार अब अधिकतम पेंशन की सीमा 1 लाख 12 हजार 50 रुपये होगी। पहले यह सीमा 60 हजार रुपये थी। इसी तरह अधिकतम पारिवारिक पेंशन की सीमा भी बढ़ाई गई है। अब यह सीमा 67 हजार 230 रुपये होगी, जो पहले 40 हजार रुपये थी।

सरकार ने 18 अगस्त 2026 को जारी अपने पहले आदेश में कुछ प्रावधान किए थे। अब उनमें संशोधन करते हुए एक प्रावधान को हटा दिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशन पाने वालों की मूल पेंशन तय सीमा से अधिक है, उनके बकाया भुगतान को केवल इस वजह से रोका नहीं जाएगा।

ऐसे मामलों में संबंधित पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशन पाने वाले को एक लिखित घोषणा यानी अंडरटेकिंग देनी होगी। इसके बाद संबंधित पेंशन भुगतान प्राधिकरण बकाया राशि जारी करेगा।

सरकार ने पेंशन भुगतान करने वाले विभागों और बैंकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्हें हर पेंशनभोगी के मामले में बकाया राशि की सही गणना करनी होगी और उसी के अनुसार भुगतान करना होगा। बकाया राशि की गणना और भुगतान पहले जारी किए गए 17 सितंबर 2022, 13 मार्च 2024 और 18 अगस्त 2026 के सरकारी आदेशों में दिए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

वित्त विभाग ने कहा है कि पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान में किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। संबंधित पेंशन भुगतान प्राधिकरण और बैंक व्यक्तिगत मामलों में राशि की सही जांच के बाद भुगतान के लिए जिम्मेदार होंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा