हिमाचल में तृतीय श्रेणी के पेंशनरों का मिलेगा पूरा एरियर, आदेश जारी
शिमला, 23 सितंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के पेंशन एरियर की बची पूरी 30 प्रतिशत राशि अब जारी होगी। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक इस अवधि में सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी कर्मचारियों और संबंधित पारिवारिक पेंशनरों को 30 प्रतिशत शेष एरियर मिलने के बाद उनके पेंशन या पारिवारिक पेंशन एरियर में कोई राशि बाकी नहीं रहेगी।
प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनरों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि
सरकार ने इसी अवधि में सेवानिवृत्त हुए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी एरियर भुगतान में बढ़ोतरी की है। इन्हें कुल पेंशन या पारिवारिक पेंशन एरियर की 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी। वित्त विभाग के 23 सितंबर 2026 के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि 18 अगस्त 2026 के कार्यालय ज्ञापन और 21 अगस्त तथा 11 सितंबर 2026 को जारी शुद्धिपत्रों में दी गई व्यवस्थाएं इस आदेश पर भी लागू होंगी। इससे पहले इसी विषय पर 17 सितंबर 2022, 13 मार्च 2024, 28 अगस्त 2024, 19 अक्तूबर 2024, 19 जून 2025, 27 जनवरी 2026, 22 जून 2026 और 18 अगस्त 2026 को कार्यालय ज्ञापन जारी किए जा चुके हैं।
पहले मिली अंतरिम राहत और महंगाई राहत एरियर से घटेगी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले दी जा चुकी अंतरिम राहत और महंगाई राहत की राशि सकल पेंशन या पारिवारिक पेंशन एरियर में समायोजित होगी। मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर दी गई अंतरिम राहत की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त का समायोजन किया जाएगा। ये किस्तें 2 अगस्त 2016, 4 अगस्त 2017, 9 फरवरी 2018 और 20 अगस्त 2018 के कार्यालय ज्ञापनों से दी गई थीं। इसके साथ ही 3 अक्तूबर 2016, 7 अप्रैल 2017, 11 सितंबर 2017, 8 जनवरी 2018, 30 अक्तूबर 2018, 18 फरवरी 2019, 21 अगस्त 2019, 7 मार्च 2020 और 15 सितंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापनों के तहत स्वीकृत महंगाई राहत की किस्तों की राशि भी एरियर से समायोजित होगी। इन कटौतियों के बाद बची शुद्ध राशि का भुगतान किया जाएगा।
सितंबर की पेंशन के साथ अक्तूबर में मिलेगा एरियर
वित्त विभाग ने सभी पेंशन भुगतान प्राधिकरणों, बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देश दिया है कि यदि किसी पेंशनर से पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि की वसूली होनी है तो उसे भी बकाया एरियर से समायोजित किया जाए। इसके बाद बची राशि जारी होगी। सरकार ने कहा है कि आदेश के तहत देय एरियर सितंबर 2026 की पेंशन के साथ निकाला और वितरित किया जाए। सितंबर की पेंशन अक्तूबर 2026 में देय होगी। वहीं, 21 सितंबर 2026 को इसी विषय पर जारी कार्यालय ज्ञापन को उसके जारी होने की तारीख से वापस ले लिया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा