तीन हेरोइन तस्करों को मिली चार साल की कैद
शिमला, 20 जुलाई (हि.स.)। हेरोइन (चिट्टे) के साथ गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को एल.डी.विशेष न्यायाधीश शिमला भूपेश शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों को 25 हजार रुपए जुर्माना भी ठोंका गया है और इसे अदा न कर पाने की सूरत में दोषियों को तीन माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप और उपजिला न्यायवादी भगवान सिंह नेगी ने की।
जनवरी, 2023 में पुलिस ने पकड़े थे आरोपी
22 जनवरी, 2023 को एस.आई.यू. की टीम नियमित गश्त और कानून व्यवस्था ड्यूटी पर टुटू, घणाहट्टी, सुन्नी आदि की ओर गश्त पर निकली हुई थी। रात करीब 11.50 बजे जब पुलिस पार्टी मांदरी में मौजूद थी, धामी की ओर से एक वाहन (नंबर-एच.पी.06बी.1203) आया। पुलिस ने इसे जांच के लिए रोका, जिसमें तीन लोग सवार थे। वाहन को सुंदर सिंह पुत्र स्व.सागर दास निवासी ग्राम रचोली डाकघर खनेरी, तहसील रामपुर चला रहा था, जबकि ओमप्रकाश पुत्र राजिंद्र कुमार निवासी गांव रचोली डाकघर खनेरी, तहसील रामपुर आगे की सीट पर बैठा था, जबकि प्रदीप पुत्र सोहन सिंह निवासी गांव कंडी डाकघर खनेरी तहसील रामपुर पिछली सीट पर बैठा हुआ था। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो फ्रंट सीट के फुटमैट के नीचे एक प्लास्टिक की थैली, जबकि पिछली सीट के फुटमैट के नीचे दूसरी प्लास्टिक की थैली बरामद हुई, जिन्हें खोलकर देखा गया तो इसमें चिट्टा रखा हुआ था। इसका वजन किया गया तो यह 30.98 ग्राम निकला। इसके बाद पुलिस थाना सुन्नी ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21, 29 के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी की और चालान कोर्ट को पेश किया।
अभियोजन के दौरान 15 गवाहों से हुई पूछताछ
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की और वकीलों की दलीलें सुनने के बाद तीन आरोपियों को एल.डी. विशेष न्यायाधीश शिमला भूपेश शर्मा की अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया और उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों पर धारा 21, 29 के तहत अपराध करने पर उपरोक्त सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार
हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा / सुनील शुक्ला