9 मई को नाहन में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
नाहन, 23 अप्रैल (हि.स.)। जिला सिरमौर में लंबित और पूर्व मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायालय नाहन सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में एक ही दिन इस विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर समाधान किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोगेश जसवाल तथा सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नव कमल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशानुसार यह लोक अदालत आयोजित की जा रही है।
लोक अदालत में बैंक ऋण विवाद, श्रम मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद सहित अन्य सुलह योग्य मामलों को प्राथमिकता से लिया जाएगा। जिन लोगों के ऐसे मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे अपने केस लोक अदालत में लगवाकर शीघ्र निपटारा करवा सकते हैं। इसके अलावा जिनका मामला अभी अदालत में विचाराधीन नहीं है, वे भी आवेदन कर आपसी समझौते के आधार पर फैसला प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। साथ ही दिए गए फैसले अंतिम होते हैं और इनके खिलाफ किसी उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान नहीं होता।
लोगों की सुविधा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया है, जहां से निशुल्क कानूनी सहायता और सलाह प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़ और शिल्लाई उपमंडलों में भी अलग-अलग संपर्क नंबर जारी किए गए हैं, जहां आमजन अपने मामलों को लेकर जानकारी हासिल कर सकते हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर