किन्नौर में 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

 

शिमला, 17 अप्रैल (हि.स.)। जिला किन्नौर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निपटारा किया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव अजय कुमार ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत में आम लोगों को अपने मामलों का सरल और जल्दी समाधान करवाने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एन.आई. अधिनियम से जुड़े चेक बाउंस मामलों, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना मामलों, श्रम विवादों, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े विवादों, भरण-पोषण से संबंधित मामलों तथा वैवाहिक विवादों (तलाक को छोड़कर) की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा सेवाओं से संबंधित तनख्वा और भत्तों के मामले, सेवानिवृत्ति से जुड़े विवाद, भू-अधिग्रहण के मामले, राजस्व से जुड़े मामले (केवल जिला और उच्च न्यायालय में लंबित) तथा अन्य दीवानी मामले जैसे किराया, गुजारा भत्ता और विशिष्ट प्रदर्शन सूट भी इसमें शामिल किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते हैं, वे न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ (जिला किन्नौर), न्यायिक न्यायालय परिसर आनी (जिला कुल्लू) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रिकांगपिओ के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा