नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को चार साल की कैद
शिमला, 28 अक्टूबर (हि.स.)। शिमला की फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में दोषी अमित चौहान (22) को चार साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (दुष्कर्म एवं पॉक्सो) शिमला ने यह सजा सुनाई।
शिमला पुलिस के अनुसार आरोपी अमित चौहान रामपुर जिला शिमला का निवासी है। उसके खिलाफ पुलिस थाना छोटा शिमला में छह अगस्त 2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराध का है।
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाए और अदालत में प्रभावी पैरवी की। पुलिस के अनुसार जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
शिमला पुलिस के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और अदालत में प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा