शिमला में हेरोइन मामले में आरोपी को 2 माह कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा

 


शिमला, 07 मई (हि.स.)। राजधानी शिमला में मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो माह के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2019 में पुलिस थाना सदर शिमला में दर्ज किया गया था।

पुलिस के अनुसार, 9 नवंबर 2019 को पुलिस थाना सदर शिमला की टीम रविन्दा कार्ट रोड स्थित सब्जी मंडी के पास गश्त और चेकिंग पर मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस ने मनोज कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति को पकड़ा। आरोपी के पास से करीब एक ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। आरोपी मूल रूप से हरियाणा के अंबाला जिले के बलदेव नगर का रहने वाला है और उस समय शिमला के कॉमली बैंक क्षेत्र में रह रहा था।

मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने जरूरी साक्ष्य जुटाकर अदालत में पेश किए।

इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी-5) शिमला की अदालत ने 5 मई 2026 को आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को दो माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने कहा है कि मामले में प्रभावी जांच और मजबूत पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाना संभव हो पाया। उनका कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा