सार्वजनिक संपत्तियों को बदरंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, लगाया 92 हजार जुर्माना

 

धर्मशाला, 26 जून (हि.स.)। नगर निगम धर्मशाला ने सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर चिपकाकर उन्हें बदरंग करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। एसमी धर्मशाला आयुक्त की अदालत ने 25 ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 92 हज़ार जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही आगामी समय में फिर से मामले सामने आने पर एफआईआर सहित सलाखों के पीछे पहुंचाने की सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।

नगर निगम आयुक्त की अदालत में ऐसे 25 लोगों को तलब किया गया था, जिन्होंने नगर निगम क्षेत्र में वर्षा आश्रयों (रेन शेल्टर), सार्वजनिक चारदीवारियों, चौंक सहित अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर चिपकाकर नियमों का उल्लंघन किया था। सुनवाई के दौरान 25 में से 14 लोग स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए। पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों का परीक्षण करने के बाद आयुक्त न्यायालय ने संबंधित दोषियों पर कुल 92 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई नगर निगम अधिनियम एवं संबंधित उपविधियों के उल्लंघन तथा सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और बदरंग करने के आरोप में की गई।

इसके अलावा, घर-घर कूड़ा संग्रहण सेवा के उपयोग शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले डिफॉल्टरों से 36 हजार रुपए की राशि भी वसूल की गई। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि जिन शेष आरोपियों ने समन मिलने के बावजूद अदालत में उपस्थित होना उचित नहीं समझा, उनके खिलाफ नगर निगम अधिनियम, संबंधित उपविधियों एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इनमें वसूली की कार्यवाही के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी शामिल होगी।

सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर चिपकाना दंडनीय अपराध : आयुक्त

नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त जफर इकबाल ने बताया कि नागरिकों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थाओं से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों, बस स्टॉप, रेन शेल्टर, दीवारों, बिजली के खंभों और अन्य सरकारी संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर या विज्ञापन सामग्री न चिपकाएं। ऐसा करना न केवल शहर की सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि यह दंडनीय अपराध भी है। नगर निगम का उद्देश्य धर्मशाला को पोस्टर मुक्त, स्वच्छ, सुंदर और दृश्य प्रदूषण से मुक्त शहर बनाना है। इसके लिए भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि एमसी क्षेत्र में विज्ञापन व होर्डिंग्स लगाने के स्थान निर्धारित किए गए हैं, कार्यालय में संपर्क कर उचित तरीके से अपने विज्ञापन डिस्पले कर सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया