कांगड़ा में फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध

 

धर्मशाला, 30 सितंबर (हि.स.)। कांगड़ा जिला में फ्लेवर्ड एवं कूलिंग इफेक्ट वाले धुआंरहित तंबाकू उत्पादों के भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री तथा बिक्री के लिए प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ‘कूललिप फिल्टर टोबेको’ सहित ऐसे धुआंरहित तंबाकू उत्पाद, जिनमें स्वाद, सुगंध, ठंडक या तंबाकू की स्वीकार्यता बढ़ाने वाले फ्लेवरिंग एजेंट अथवा अन्य पदार्थ शामिल हैं, इस आदेश के दायरे में आएंगे।

जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि तंबाकू सेवन जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है तथा फ्लेवरिंग एजेंट उत्पादों को अधिक आकर्षक बनाकर तंबाकू सेवन की शुरुआत और निकोटीन पर निर्भरता को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे उत्पादों के निरंतर भंडारण, परिवहन, वितरण एवं बिक्री से जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह एहतियाती कार्रवाई की गई है।

उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा की सीमा में कोई भी व्यक्ति ऐसे तंबाकू उत्पादों का भंडारण, परिवहन, आपूर्ति, बिक्री के लिए प्रदर्शन अथवा बिक्री नहीं कर सकेगा। थोक विक्रेता, वितरक, खुदरा विक्रेता, ट्रांसपोर्टर तथा इस प्रकार के उत्पादों से जुड़े अन्य व्यक्तियों को इन गतिविधियों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक कांगड़ा, नूरपुर एवं देहरा, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा संबंधित अधिकृत अधिकारियों को आदेश की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने और उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 29 सितंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होकर 60 दिनों तक प्रभावी रहेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया