निजी कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य : उप निदेशक

 


धर्मशाला, 14 अगस्त (हि.स.)। उप निदेशक उच्च शिक्षा (माध्यमिक) कांगड़ा अजय सिंह सम्बयाल ने बताया कि जिले में संचालित सभी पात्र निजी कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश निजी कोचिंग केंद्र (पंजीकरण और विनियमन) नियम-2026 लागू किए गए हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा इस जिला स्तरीय निजी कोचिंग केंद्र समिति कांगड़ा के अध्यक्ष हैं।

उप निदेशक ने बताया कि जिले में संचालित ऐसे सभी निजी कोचिंग संस्थान, जहां 50 या उससे अधिक विद्यार्थी कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना पंजीकरण करवाएं। जिन संस्थानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है अथवा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, वे बिना किसी विलंब के निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीकरण केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के तहत अनिवार्य वैधानिक प्रावधान है। सभी पात्र संस्थानों के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है।

उप निदेशक ने कहा कि जो निजी कोचिंग संस्थान निर्धारित नियमों के अनुरूप पंजीकरण नहीं करवाएंगे अथवा नियमों की अवहेलना करेंगे, उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश निजी कोचिंग केंद्र (पंजीकरण एवं विनियमन) नियम, 2026 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया