जम्मू पुलिस ने मीरां साहिब में नशीली दवाओं के उपभोक्ता के खिलाफ एनडीपीएस मामला किया दर्ज

 

जम्मू, 01 जून (हि.स.)। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और नशीली दवाओं से मुक्त समाज को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखते हुए जम्मू पुलिस ने नशीले पदार्थों के प्रभाव में पाए गए एक व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

नियमित गश्त के दौरान पुलिस स्टेशन मीरां साहिब की एक पुलिस पार्टी ने एक व्यक्ति को नशे की हालत में देखा जो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था और असामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर रहा था। पूछताछ करने पर उसने अपनी पहचान जसबीर सिंह पुत्र गुलचरण सिंह निवासी खौर देवनियां तहसील आर.एस. के रूप में दी। नशीले पदार्थों के सेवन का संदेह होने पर पुलिस व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षण और मूत्र दवा जांच के लिए ड्रग डी-एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, चन्नी, जम्मू ले गई। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मूत्र के नमूने में मॉर्फिन/हेरोइन और बेंजोडायजेपाइन की पुष्टि हुई। तदनुसार एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत एफआईआर संख्या 78/2026 पुलिस स्टेशन मीरान साहिब में दर्ज की गई है और मामले की आगे की जांच जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता