हिमाचल में पुलिस की वर्दी में रील्स, वीडियो व फोटो अपलोड करने पर पाबंदी, आदेश जारी
शिमला, 27 मई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में पुलिस के अधिकारी व कर्मी पुलिस वर्दी में सोशल मीडिया पर रील्स, स्टोरी, वीडियो व फोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे। प्रदेश पुलिस प्रशासन ने ऐसा करने पर पाबंदी लगा दी है। इसे लेकर डीजीपी अतुल वर्मा ने सोमवार को आदेश जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक पुलिस अधिकारी व जवान अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्दी में गैर-पुलिसिंग मुद्दों पर वीडियो, रील या स्टोरी अपलोड नहीं कर पाएंगे।
इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सम्बंध में
प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि कुछ पुलिस अधिकारी व कर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्दी में ऐसी तस्वीरें, वीडियो, रील्स या स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं जो पुलिस की ड्यूटी से संबंधित नहीं हैं। यह आचरण पुलिस विभाग के नियमों और मानदंडों के विरुद्ध है और जो सामग्री आधिकारिक पुलिस कार्य से जुड़ी नहीं है, वह विभाग की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
डीजीपी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पुलिस की वर्दी जनता के प्रति प्रतिबद्धता, समर्पण और जवाबदेही का प्रतीक है। ऐसे में यह जरूरी है कि किसी भी सार्वजनिक या डिजिटल मंच पर इसका उपयोग इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करे। वह सामग्री जो आधिकारिक पुलिस कार्य से जुड़ी नहीं है, विभाग की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
आदेश में आगे कहा गया है कि चूंकि सोशल मीडिया सार्वजनिक धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अनुचित सामग्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जनता के विश्वास को कम कर सकती है, लिहाजा विभाग की गरिमा और छवि को बनाए रखना अहम है। ऐसे में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, कमांडेंटों, यूनिट प्रभारियों और पर्यवेक्षी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने आदेश और नियंत्रण के तहत सभी पुलिस कर्मियों को वर्दी में फोटो, वीडियो, रील या कहानियां पोस्ट करनेसे सख्ती से परहेज करने के लिए संवेदनशील बनाएं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि नियंत्रण अधिकारी इस संबंध में अनुपालन एवं सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें और इस संबंध में किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल
/सुनील