हिमाचल में पंचायत चुनाव वाले दिन रहेगा सवेतन अवकाश, अधिसूचना जारी

 

शिमला, 06 मई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव वाले दिन सवेतन अवकाश रहेगा। राज्य सरकार ने 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले तीन चरणों के मतदान के दौरान संबंधित क्षेत्रों में सवेतन अवकाश घोषित किया है, जिससे अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 26 मई को पहले चरण, 28 मई को दूसरे चरण और 30 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। इन तीनों दिनों में जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, वहां के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह अवकाश नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे बिना किसी कामकाजी दबाव के अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं लेकिन उनका नाम संबंधित पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में है, उन्हें मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। इसके लिए कर्मचारियों को मतदान करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

हालांकि, कुल्लू जिले के नग्गर ब्लॉक की करजान और सोयल पंचायतों तथा आनी ब्लॉक की जबान और नमहोग पंचायतों में यह चुनाव कार्यक्रम लागू नहीं होगा, इसलिए वहां यह अवकाश भी प्रभावी नहीं रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा