हिमाचल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 30 फीसदी बकाया भुगतान की अधिसूचना जारी
शिमला, 26 अप्रैल (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नई अधिसूचना जारी की है। यह आदेश पहले से जारी कार्यालय ज्ञापनों की निरंतरता में जारी किया गया है, जिसमें वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त या सेवा के दौरान दिवंगत हुए कर्मचारियों को राहत देने का प्रावधान किया गया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 01 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त या सेवा में रहते हुए दिवंगत हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की बची हुई 30 प्रतिशत राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस भुगतान के बाद इन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण से जुड़ी सभी बकाया राशि शून्य मानी जाएगी।
यह निर्णय पहले जारी कार्यालय ज्ञापनों 17 सितंबर 2022 और 27 जनवरी 2026 की निरंतरता में लिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल हिमाचल प्रदेश ने इस आदेश को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके बाद इसे लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से दी गई अंतरिम राहत की विभिन्न किस्तें और महंगाई राहत की अलग-अलग किश्तें भविष्य में पेंशन या पारिवारिक पेंशन के बकाया से समायोजित की जाएंगी। यह समायोजन 2016 से 2021 के बीच जारी विभिन्न सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा। इसी के तहत 27 जनवरी 2026 के आदेश में आंशिक संशोधन भी किया गया है।
वित्त विभाग ने यह जिम्मेदारी भी तय की है कि पेंशन वितरित करने वाली सभी एजेंसियां और बैंक यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को पहले दी गई राहत राशि का सही तरीके से समायोजन किया जाए, ताकि किसी प्रकार की दोहराव या त्रुटि न रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा