प्रतिबंधित एनालॉग पनीर की बिक्री पर कड़ी नजर, मिलावटखोरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : अपूर्व देवगन
मंडी, 25 अगस्त (हि.स.)। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की 10वीं बैठक आज उपायुक्त कार्यालय मंडी के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है। खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच, खाद्य पदार्थों के अधिक से अधिक नमूने लेने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंध के बावजूद चोरी-छिपे इसकी बिक्री करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बाजार में बिक रहे दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को नियमित निरीक्षण एवं सैंपलिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
उपायुक्त ने सहायक आयुक्त, फूड सेफ्टी को पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर खाद्य पदार्थों के अधिक से अधिक नमूने लेने तथा उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में खाद्य कारोबार से जुड़े सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं एवं जागरूकता शिविर आयोजित करने पर भी बल दिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा